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मुजफ्फरनगर श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम पर बड़ा शिकंजा 15 बाल श्रमिक मुक्त कराए

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल श्रम मुक्त अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी  उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के निर्देशों के क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अपराध इंदू सिद्धार्थ एवं सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी  शालू राणा एवं  बालेश्वर सिंह स्वैच्छिक संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र गजेंद्र सिंह थाना मानव तस्करी विरोधी प्रभारी सत्येंद्र नागर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौरव मालिक संयुक्त टीम द्वारा होटल ढाबा फैक्ट्री एवं दुकानों पर छापामारी करते हुए श्रम परिवर्तन अधिकारी द्वारा 15 बालक चिन्हित करते हुए 6 बालक खतरनाक श्रेणी जिसमें इशा बेकरी अरमान होटल एवं हयात होटल पर निरीक्षण टिप्पणी देते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई भोपा रोड आर्य समाज रोड रेलवे स्टेशन रोड भोपा बस स्टैंड पर 9 किशोर बालक चिन्हित करते हुए निरीक्षण टिप्पणी की कार्यवाही की गई श्रम परिवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह ने कहा कि यह अभियान 31 अगस्त तक निरंतर चलता रहेगा सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने कहा कि बालक का सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा पर है, कोई भी सेवायोजक 14 वर्ष से कम आयु के बालक से अपने प्रतिष्ठान पर कार्य कराता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत सेवायोजक पर 1 वर्ष सजा या 20 हजार से लेकर ₹50000 तक जुर्माना होगा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र से गजेंद्र सिंह ने कहा कि संस्था उत्तर प्रदेश सरकार के बाल श्रम मुक्त अभियान में पूर्ण सहयोग एवं बाल श्रम में लिप्त बच्चों के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को मुहैया कराना व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य प्रशासन के साथ सदैव करती रहेगी अभियान को सफल बनाने में उप निरीक्षक जगत सिंह उप निरीक्षक छोटेलाल उप निरीक्षक खुशवीर सिंह चाइल्ड हेल्पलाइन से कोऑर्डिनेटर सचिन राजीव एवं अजय जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था से अमित कुमार का विशेष सहयोग रहा।

Taja Report
Author: Taja Report

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