मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र, मुजफ्फरनगर के जोन 3 में मंडलायुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की प्रेरणा से एवं उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० प्रणता एश्वर्या के आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 04.06.2026 को अवैध निर्माण/प्लाटिंग सुनीता राठी पत्नी स्व0 यशपाल राठी, श्याम बंसल पुत्र हरिओम बंसल आदि द्वारा खसरा नं0 140 ग्राम कूकडा बाहर हदूद रजवाहा पटरी भोपा रोड मुजफ्फरनगर में लगभग 6 बीघा अवैध प्लाटिंग, मांगेराम व अंकित बंसल आदि, दीनदयाल स्कूल के सामने बाला जी मंदिर के पास भोपा रोड से पचैण्डा रोड को जाने वाली सडक, मुजफ्फरनगर में लगभग 5 बीघा में अवैध आवासीय प्लाटिंग, रमेश कुमार पुत्र रूग्गा, निवासी ग्राम कूकडा, मुजफ्फरनगर में खसरा नं0 136, 293 व 302 व 311 में लगभग 66 बीघा में अनाधिकृत रूप से (प्राधिकरण से मानचित्र/तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना) अवैध प्लॉटिंग किये जाने के कारण विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे, जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध निर्माण/प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था। उक्त के अतिरिक्त कच्ची सडक पर मुसा पुत्र मंसूर द्वारा 400 वर्ग मीटर में अवैध रूप से निर्मित 01 व्यवासायिक गोदाम एवं रामपुर तिराहे पर उज्जीवन बैंक के पीछे सरकारी नाली पर मंदिर के बगल में निर्मित 2 व्यवासायिक दुकानो को सील किया गया।
अतः आज दिनांक 04.06.2026 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र, मुजफ्फरनगर के जोन-3 में उक्त 05 स्थलों पर ध्वस्तीकरण (लगभग 77 बीघा) एवं सील की कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, एवं प्राधिकरण टीम के साथ-साथ सम्बन्धित थाने का पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।
सचिव, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण


