मुजफ्फरनगर। शामली में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी आकाश कोशिक पुत्र सुनील कौशिक को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 1 न्यायाधीश मंजुला भालोटीया ने आजीवन कठोर कारावास और 70000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।
Author: Taja Report
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