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फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर। हत्या करने वाले एक आरोपी को मृत्युदण्ड व ₹1,10,000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26.01.2000 को वादी मौ0 आबाद पुत्र शमशेर निवासी ग्राम तेजलहेडा थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त शाहनवाज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम धना, बरला थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 09.12.1999 को मेरे भतिजे का अपहरण कर फिरौती की मांग की गयी तथा समय-समय पर फिरौती की रकम न मिलने पर मेरे भतीजे की हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपार पर मु0अ0सं0 22/2000 धारा 364ए,302,201,120बी भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना छपार पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने पर दिनांक 19.09.2000 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे #OperationConviction के तहत थाना छपार स्तर से प्रभावी पैरवी की गई तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। एडीजीसी श्री कुलदीप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 दिनेश कुमार द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 12.08.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर, एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0-3, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त को मु0अ0सं0 22/2000 धारा 364ए,302,201,120बी भादवि में मृत्युदण्ड एवं ₹1,10,000/- (एक लाख दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

Taja Report
Author: Taja Report

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