मुजफ्फरनगर। गत 10 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक पर पत्रकारों के साथ मारपीट कर हुड़दंग करने के मामले मे आरोपी मोहित चौधरी निवासी जिला गाजियाबाद विजेंद्र निवासी jhajjar हरियाणा की अग्रिम ज़मानत अर्जी कोर्ट ने खारिज करदी है
अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथा. गरिमा सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह कहते हुए आरोपियों की अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज करदी की मामले मे आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने विरोध कर पैरा वी कीं
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार गत 10 जुलाई 2026 को वरिष्ठ पत्रकार वरुण शर्मा ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था जिस मे आरोप लगाया गया था कि जब कई मीडिया कर्मी शिव चौक पर न्यूज के लिए जमा थे तभी 10 से 15 युवक जिन में मोहित चौधरी और विजेंद्र भी थे पत्रकारों के साथ मारपीट कर हुड़दंग करने लगे जिस मे वादी वरुण शर्मा के हाथ में fructure भी होगया था .इस को लेकर पत्रकारों ने विरोध कर कार्य वहीं की मांग की थी पुलिस ने पत्रकार वरुण शर्मा की तहरीर पर धारा 191,115,109,117,352,341 BNSAct act मे मामला दर्ज कर जांच आरंभ की थी एम रहमान


