मुजफ्फरनगर। बालिका के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सज़ा और 55000 का जुर्माना लगाया गया है।
खतौली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी कयूम पुत्र हकीमुद्दीन को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 1 न्यायाधीश मंजुला भालोटीया ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास और 55000 रुपए जुर्माना की सजा अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व विक्रांत राठी के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।
Author: Taja Report
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