मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 01 आरोपी को 10 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा सुनाई। 8 जुलाई 2019 को वादिया/पीड़िता निवासी लोचन मलखपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त राहुल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम लखान थाना तितावी, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 10.03.2019 को मुझे नशीला पदार्थ देकर मेरे साथ मारपीट व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी पर द्वारा मु0अ0स0 208/2019 धारा 323,328,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को दिनांक 08.07.2019 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.09.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना श्री नरेन्द्र सिंह यादव एवं थानाध्यक्ष तितावी जयवीर सिंह के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी विनय अरोरा, एडीजीसी विक्रांत राठी एवं कोर्ट पैरोकार का0 प्रमोद कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट नं0-1 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी राहुल उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 26,000/- रूपये अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


