मुजफ्फरनगर । नाबालिग लड़की से बलात्कार मे आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 12 मई 2021 को जिले के थाना जानसठ के ग्राम घटायन मे एक नाबालिग लड़की के साथ एक खाली कोठे मे लेजा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया जब की आरोपी रमेश के तीन लड़कों विजय पाल, पिंटो व संदीप को जान से मारने की धमकी के आरोप मे सबूत के अभाव मे बरी करदिया हे कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंंगे। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा, मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
Author: Taja Report
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