मुजफ्फरनगर ।दहेज हत्या मे आरोपी पति को दस वर्ष की सज़ा व 16 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे
एक मार्च 2016 को थाना तितावी के ग्राम जसोई मे विवाहिता शामों पत्नी उस्मान की दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या के मामले मे आरोपी पति उस्मान को दस वर्ष की सज़ा और 16 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 8 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण जावला ने पेर रवि की अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला की तीन माह पहले शादी हुई थी ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या करदी पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था
Author: Taja Report
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