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1 अक्टूबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल/ डीजल ईंधन नहीं मिलेगा

मुजफ्फरनगर ।यजिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश संख्या 862 / 29-7-2026 दिनांक 27.08.2026 और अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 3974 दिनांक 14 सितम्बर 2026 के अनुसार NCR क्षेत्र में*’No Valid PUCC, No Fuel’*  नीति लागू की जा रही है।

इस संबंध में दिनांक *15.09.2026* को जनपद के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को Zoom पर प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने पेट्रोल पंप पर आने वाले हर वाहन की PUCC की वैधता *VAHAN और PUCC के एकीकृत ऐप* से जांच करके ही पेट्रोल/डीजल दें। सभी पेट्रोल पंप मालिक अपने पंप पर आने वाले वाहनों की PUCC जांच करके ही पेट्रोल/ डीजल/ ईंधन दें।

सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने वाहन का PUCC समय से बनवा लें / रिन्यू करा लें। अन्यथा 01 अक्टूबर 2026 से उन्हें पेट्रोल/डीजल लेने में परेशानी होगी।उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है।

Taja Report
Author: Taja Report

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