मुज़फ्फरनगर। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा भोले-भाले लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर व दुष्कर्म/छेडछाड के झूठे अभियोग में फंसाकर अवैध धन की वसूली करने वाले गिरोह का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्ता सहित 04 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार कर जेल भेज दिये हैं।
07 मार्च को वादी द्वारा थाना नई मण्डी पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र नवाब 2. रियासत पुत्र अनवर 3. परवेज पुत्र अनवर 4. साजिद पुत्र समसू निवासीगण ग्राम रथेडी थान नईमण्डी, मुजफ्फरनगर व अभियुक्ता वरजीना पत्नी कुदरत अली निवासी ग्राम गढी सरवट थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा हनीट्रैप का एक गिरोह बनाया गया है। इन लोगों के द्वारा सीधे-साधे लोगों को अभियुक्ता वरजीना के माध्यम से हनीट्रैप में फंसाया जाता है तथा बाद में विभिन्न थानों पर छेडछाड/दुष्कर्म करने का अभियोग पंजीकृत कराकर समझौते के नाम पर लोगों को भय दिखाकर अवैध धन की वसूली की जाती है। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 107/26 धारा 318(4)/231/212/308(7)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 अभियुक्ता सहित 04 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-
*1.* वरजीना पत्नी कुदरत अली निवासी ग्राम गढी सरवट थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
*2.* आफताब पुत्र नवाब निवासी ग्राम रथेडी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
*3.* रियासत पुत्र अनवर निवासी ग्राम रथेडी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
*4.* साजिद पुत्र समसू निवासी ग्राम रथेडी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
*वांछित/फरार अभियुक्त का नाम व पता-*
*1.* परवेज पुत्र अनवर निवासी ग्राम रथेडी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
प्रारम्भिक पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारा एक संगठित गिरोह है तथा लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर अवैध धन की वसूली करने का कार्य करते हैं। हम लोग गिरफ्तार अभियुक्ता वरजीना के माध्यम से भोले-भाले लोगो को छेडखानी व बलात्कार के झुठे आरोपो मे फंसाकर, थाने पर तहरीर देकर मुकदमा लिखवाते हैं तथा बाद में फैसला करने के नाम पर उससे मोटी रकम वसूलते हैं तथा फैसला कर लेते है। हमारे द्वारा थाना नई मण्डी, सिखेडा आदि पर कई लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमें लिखवाये गये तथा बाद में उनसे मोटी रकम वसूलकर फैसला कर लिया गया। इसी प्रकार से हम सबने मिलकर थाना सिडकुल हरिद्वार उत्तराखण्ड मे मु0अ0सं0 504/25 धारा 126/333/74/75(1)/75(2)/78(1)/78(2) बीएनएस बनाम मौ0 शालिक पुत्र दिलशाद व सैय्यद फैज पुत्र सैय्यद तारिक निवासीगण रथेडी थाना नई मण्डी, मुजफ्फनगर पंजीकृत कराया गया था जिसके फैसले के लिये हमारे द्वारा उनसे 10 लाख रूपये की मांग की गयी थी। हम ऐसे ही भोले-भाले लोगो को फंसाकर मोटी रकम कमाते है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 15,000/- रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।


