Skip to main content

TR NEWS UP-UK

हत्यारोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना


मुजफ्फरनगर। हत्या करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। 

 31.01.2020 को वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री जगदीश निवासी ग्राम खरपौड़ थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना ककरौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त ललित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम खरपौड़, थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के पुत्र का हत्या करने की घटना कारित की गयी । वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना ककरौली पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 11/2020 धारा 302/34/201 भादवि व मु0अ0सं0 12/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किये गये । थाना ककरौली पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित उपरोक्त को दिनांत 03.02.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.04.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  

हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भोपा डॉ0 रवि शंकर के कुशल नेतृत्व में थाना ककरौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री ललित भारद्वाज द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.07.2024 को माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश मुजफ्फरनगर द्वारा उपरोक्त अभियोगों में आरोपी ललित उपरोक्त को धारा 302/34, 201 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

 

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *