मुजफ्फरनगर। शाहपुर में दहेज हत्या के 01 आरोपी को मृत्युदण्ड व ₹1,00,000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए अभियोजन के अनुसार 23 जुलाई 2018 को वादी श्री दिलशाद पुत्र असलूफ निवासी निवाड़ा, थाना बागपत, जनपद बागपत द्वारा थाना शाहपुर पर लिखित तहरीर देकर सूचना दी गई कि अभियुक्त नदीम पुत्र सलीम निवासी निकट सितारा मस्जिद, थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0- 360/2018 धारा- 498ए, 304बी, 302, 504 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 26 अगस्त 2018 को अभियुक्त नदीम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित की गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.11.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त एवं प्रभावी साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। एडीजीसी कुलदीप कुमार एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सुमित झां द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आज न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर, एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0-3, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त नदीम उपरोक्त को मु0अ0सं0- 360/2018 धारा- 302 एवं 504 भादवि में मृत्युदण्ड एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


