मुजफ्फरनगर । फर्जी कंपनी के मामले मे पूर्व विधायक शाहनवाज राना की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
फर्जी कंपनी के मामले में आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना की ज़मानत अर्जी विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में खारिज हो गई है। विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है। एम रहमान
Author: Taja Report
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