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शामली युवक की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी उम्रकैद

शामली। जिले के कस्बा कैराना में 7 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने वसीम की बीवी गुलिस्ता और उसके प्रेमी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 में वसीम का उसके घर में ही सोते हुए क़त्ल कर दिया गया था। वसीम की माँ ने बहू गुलिस्ता पर शक जताया था। गुलिस्ता पकड़ी गई तो उसने खुलासा किया था की वह अनिल से शादी करना चाहती थी.. इसलिए दोनों ने मिलकर वसीम को मार दिया। अब दोनों जीवन भर सलाखों में रहेंगे।

शामली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश पांडे ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत गुलिस्ता और अनिल को दोषी ठहराते हुए उन दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Taja Report
Author: Taja Report

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