Skip to main content

TR NEWS UP-UK

शादी का झांसा देकर संबन्ध बनाना होगा दुष्कर्म, 1 जुलाई से लागू होंगे कई नए कानून

नई दिल्ली। एक जुलाई से लागू हो रहे नए कानून के तहत शादी का झांसा देकर किसी बालिग महिला से संबंध बनाना अब दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर हो गया है। इसे अब बीएनएस की धारा-69 में अलग से अपराध बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि शादी का नौकरी का झांसा देकर कोई महिला से संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म नहीं होगा।

हालांकि धारा 69 के तहत भी कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद या इससे कम की सजा हो सकती है। पहले इसको दुष्कर्म की धाराओं में माना जाता था। वहीं पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर है। इस प्रावधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा, 63, 64 और 70 में प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 70 में प्रावधान किया गया है। यौन शोषण के लिए धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी का प्रावधान है।

वहीं धारा 77 में महिलाओं का पीछा करने को परिभाषित किया गया है। अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर नए कानून में कोई स्थिति साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को पहले ही अपराध की श्रेणी से बाहर रख चुका है। महिलाओं के साथ अप्राकृति यौनाचार दुष्कर्म के दायरे में हैं। बालिग पुरुषों की मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में कोई प्रावधान नहीं है।

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *