मुजफ्फरनगर। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
अभिनव नागर पुत्र यशपाल सिंह नागर नि0 937 सूरज विहार साउथ सिविल लाईन मु0नगर द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर बावत दिनांक 29.09.2024 को सन्तोष अस्पताल निकट कम्पनी बाग मेरठ रोड से वादी की मो0सा0 स्पलेण्डर न0 यूपी 12 बीएफ 9142 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल की जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 65/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मनीष चौधरी के सुपुर्द की गयी । अभियोग के अनावरण एवं मोटर साईकिल बरामदगी हेतु थाना स्थानीय पर टीम गठित की गयी । जिसके क्रम मे उक्त मोटर साईकिल दिनांक 16.10.2024 को शार्डेन स्कूल के पीछे वाली गली से बरामद की गयी । सुरागरसी पता रसी जारी रखते हुए दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना तहसील के पीछे वाली गली मेरठ रोड से अभियुक्त शाकिब उर्फ सोल्जर पुत्र रहीस निवासी ग्राम बिलासपुर थाना नई मण्डी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल न्याजूपुरा थाना कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मै सहाब नशे का आदि हूँ और नशे करने हेतु मै छोटी मोटी चोरी करता रहता हूँ मैने कुछ दिन पहले एक मोटरसाईकिल काली स्पलेण्डर 9142 है जिसका पूरा नम्बर मुझे याद नही है जिसकी मेरे द्वारा नम्बर प्लेट हटा कर फैंक दी थी और उसपर बिना नम्बर की प्लेट लगा दी थी जो मैने संतोष हास्पिटल मेरठ रोड से चुराई थी जिसे मै चला रहा था और बेचने की फिराक मे था दिनांक 16.10.2024 को मैने उस मोटरसाईकिल को शार्डेन स्कूल के पीछे वाली गली मे खडी कर दी थी जब मै दो घण्टे बाद पहूँचा तो मोटरसाईकिल वहाँ नही थी आज भी मे घटना की फिराक मे जा रहा था कि आपने पकड लिया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2024 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 ए एक्ट की बढोत्तरी की गयी है । अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त का नाम शाकिब उर्फ सोल्जर पुत्र रहीस निवासी ग्राम बिलासपुर थाना नई मण्डी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल न्याजूपुरा थाना कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर बताया गया है।


