मुजफ्फरनगर । शराब में पानी मिलाकर बेचने के प्रकरण में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी बड़ी कार्यवाही, मॉडल शॉप खतौली (रोडवेज बस अड्डा से नई मण्डी के मध्य) (क) का अनुज्ञापन निलम्बित कर दिया गया। दुकान पर कार्यरत विक्रेता को गिरफ्तार एवं एक फरार सहविक्रेता तथा अनुज्ञापी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
आबकारी टीम, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 25.10.2024 को मॉडल शॉप खतौली (रोडवेज बस अड्डा से नई मण्डी के मध्य) (क) का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान की तलाशी लेने पर एक बैग में दो प्लास्टिक की पानी की बोतल में एक-एक लीटर कैरामल युक्त शराब, 01 अध्धा मैजिक मूमेंट ऑरेन्ज फ्लेवर व 01 पव्वा मैजिक मूमेंट वर्व सील खुले हुए व 90 ढक्कन बगैर क्यू०आर० कोड लगे, एक सुजा बरामद हुआ। मौके पर दुकान पर उपस्थित विक्रेता अशोक कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके फरार सहविक्रेता संजय कुमार तथा दुकान के अनुज्ञापी के विरूद्ध थाना खतौली में आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-60/64 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (2), 318 (3) व 318(4) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा तत्काल प्रभाव से दुकान के अनुज्ञापन को निलम्बित करते हुए दुकान के अनुज्ञापी के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा सख्त निर्देश दिये गये है कि जनपद में संचालित किसी भी मदिरा दुकान पर ओवर-रेटिंग, जलापमिश्रण आदि सम्बन्धी कोई भी प्रकरण पकड़े जाने पर कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


