मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर तीस साल पहले हुई छेड़खानी तथा बलात्कार के आरोप में पीएसी के दो रिटायर कांस्टेबलों को आजीवन कारावास की सजा साथ ही जुर्माना भी किया गया है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 की कोर्ट में सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में अभियुक्त मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह पर दोष सिद्ध हुआ था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की और दोनों दोषी सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है ।


