मुजफ्फरनगर। गत 24 मार्च 2008 को शामली जिले के कस्बा उन मे पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हत्यारों से हमला कर श्रीमती राज दुलारी की हत्या व उसके पति ओम सिंह को घायल करने के मामले मे आरोपी भाई अजित सिंह, संजीव सिंह व गाजे दर सिंह पुत्र गण कारण सिंह को उम्रकैद व 22 ,22 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे कोर्ट ने धारा 302 ipc मे उम्रकैद 15,15 हजार रुपये व धारा 307 मे दस साल की सजा व 7,7 हजार रुपये का जुर्माना किया हे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी रेणु शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 24 मार्च 2008 को को कस्बा उन मे सिंचाई करने खेत मे गए ओम सिंह उसकी पत्नी राज दुलारी पर धारदार हत्यारों से हमला कर राज दुलारी की हत्या व ओम सिंह को घायल करदिया था। एम रहमान
Author: Taja Report
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