मुजफ्फरनगर । हत्या के 07 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। इनमें चार सगे भाई हैं।
अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2012 को वादी द्वारा थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. जोगेन्द्र पुत्र सेवाराम 2. गोविन्द पुत्र सेवाराम 3. अजय उर्फ लाला पुत्र सेवाराम 4. मोनू पुत्र मनोहर कुमार 5. महेश पुत्र सेवाराम 6. मोहन पुत्र बिसम्बर 7. सोनू पुत्र मनोहर कुमार समस्त निवासीगण मौ0 देवीदास कस्बा व थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा हथियारो के साथ वादी के घर में घुसकर जान मारने की नीयत से हमला करना जिसमें गोली लगने से वादी की भतीजी की मत्यु हो जाने की घटना कारित की गयी है। थाना खतौली पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 604/2012 धारा 147,148,149,302,307,452,427 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी । थाना खतौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 20.10.2012 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 05.01.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली श्री यतेन्द्र सिंह नागर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश रोरिया थाना खतौली के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक श्री परविन्दर कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-4 द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों को धारा 147,148,149,302,307,452,427 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।


