मुजफ्फरनगर। आनर किलिंग मे 14 साल की बेटी की हत्या मे पिता सुन्दर सिंह को उम्रकैद व 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गत 13 अगस्त 2018 को थाना भोपा के शुक्रताल मे आनर किलिंग के एक मामले में 14 साल की बेटी को जहर देकर हत्या के मामले मे आरोपी पिता सुन्दर सिंह को उम्रकैद व 18,000 रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायधीश अनजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई शासकीय अधिवक्ता किरण पाल काश्यप के अनुसार गत 2018 को ग्राम शुक्रताल मे 14 वर्षीय बालिका गंभीर हालत में पडी मिली थी उसने मृत्यु पूर्व ब्यान मे बताया कि उसके पिता सुन्दर सिंह उसे ज़हर देकर चला गया उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया
उसके आरोपी पिता जो गाजियाबाद जिले का निवासी है बताया था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद ल़डकि उसके कहने मे नही रही और बदनामी हो रही थी मजबूर होकर उसने यह कदम उठाया
एम रहमान