मुजफ्फरनगर । जिला पूर्ति अधिकारी मुज़फ्फरनगर , ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत् तथा जनहित में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त रिटेल आउटलेट्स स्वामी / साझेदारों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में पेट्रोल की बिक्री बोतल या कैन में अथवा ऐसे किसी भी बर्तन में नहीं की जायेगी, जिससे उक्त के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना हो।
उपरोक्त आदेशों का कड़ाई के साथ अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनियमितता / आदेशों की अवहेलना पर नियम संगत कार्यवाही की जायेगी।
Author: Taja Report
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