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मुजफ्फरनगर में अब सख्ती के साथ होगी साप्ताहिक बंदी

मुजफ्फरनगर। जनपद में अब साप्ताहिक बाजार बंदी सख्ती के साथ लागू होगी। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर जनपद की अलग-अलग तहसीलों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा प्रारंभ, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचनावर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत इन क्षेत्रों नई मंडी, पटेलनगर, नई बस्ती, कंबल वाला बाग, नवीन मंडी स्थल, रामबाग रोड, भोपा रोड, गांधी कॉलोनी (उत्तर और दक्षिण)रविवार,मुजफ्फरनगर के अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानमंगलवार,चरथावल (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)शनिवार,पुरकाजी (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)गुरुवार, बुढ़ाना (तहसील परिसर में स्थित फोटो स्टूडियो और फोटो स्टेट की दुकानें)रविवार,बुढ़ाना (नगर क्षेत्र की अन्य सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)सोमवार,शाहपुर (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)रविवार,सिसौली (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)गुरुवार,खतौली (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)सोमवार,जानसठ (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)शनिवार, मीरापुर (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान)शुक्रवार, भोकरहेड़ी (टाउन एरिया सीमा के भीतर की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान) में साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी व्यापारियों को इन आदेशों का पालन करना होगा। यदि कोई प्रतिष्ठान निर्धारित बंदी के दिन खुला पाया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि शहर में नियमों का पालन सुचारू रूप से हो सके।

Taja Report
Author: Taja Report

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