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मुजफ्फरनगर निवासी मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद साथी सहित दोषी

  1. जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को दोषी करार दिया गया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।
Taja Report
Author: Taja Report

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