मुजफ्फरनगर । मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में आज भी आरोप तय नहीं हो सके। सुनवाई 3 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई है।
गत 2013 मे नगला मंदौड की पंचायत मे भड़काऊ भाषण कर निषेधाज्ञा का उलंघन करने के मामले में आज विशेष अदालत एमपी एम एल ए कोर्ट मे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मालिक, अशोक कंसल, बिट्टू सीखेडा, पूर्व भाजपा सांसद सोहनवीर सिंह, सांसद हरेंद्र मालिक आदि कोर्ट में पेश हुए लेकिन सभी आरोपियों के पेश न हो ने पर आज भी आरोप तय नहीं हो सके।
विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार ने सुनवाई 3 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी आज यूपी मंत्री कपिलदेव, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार राना पेश नहीं हुए। एम रहमान
Author: Taja Report
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