मुजफ्फरनगर । भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल,सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, महाराज यति नरसिंहानंद, साध्वी प्राची कोर्ट में तारीख पर पहुंचे।
मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामले में यूपी मंत्री कपिल देव पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, सुरेश राणा यति नरसिहानंद, साध्वी प्राची, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मालिक, अशोक कंसल आदि कोर्ट में पेश हुए लेकिन सभी आरोपी कोर्ट में पेश न हो ने पर आरोप तय नहीं हो सके।
विशेष एमपी _एमएल ऐ कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह फौजदारी ने आरोप तय करने के लिए 17 दिसम्बर नियत की है।
इस से पहले यति नरसिहानंद ने कोर्ट में सरेंडर होकर जारी गैर ज़मानत वारंट समाप्त करने की अर्जी दी। कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख को हाजिर होने की अंडरटेकिंग दाखिल करने की शर्त पर वारंट कौंसिल किए। अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी पर गत 2013 में नंगला मंदौड में पंचायत मे भड़काऊ भाषण कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है।