मुजफ्फरनगर । कोर्ट परिसर मे गवाह की हत्या में आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह व राजवीर सिंह को उम्रकैद व 50,50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 11 जुलाई 2013 को कोर्ट परिसर मे एक हत्या के मामले मे गवाही देने आए ग्राम बहावडी निवासी देवेन्द्र की गोली मरकर सनसनी खेज हत्या के मामले में आरोपी सौरभ मालिक, ओमसिंह व राजवीर को उम्रकैद व 50,50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ऐ डी जे 13 मंजुला भलोटिया की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 11 जुलाई 2013 को पूर्व प्रधान बिजेंद्र की हत्या मे गवाही देने आए देवेन्द्र की अदालत के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना पर ही सागर मलिक व अजय हथियार सहित पकड़े गये थे। इसकी सुनवाई किशोर अदालत में लंबित । याद रहे कि सागर मालिक विक्की त्यागी हत्या कांड में भी आरोपी हैं।


