मुजफ्फरनगर। जिन वाहन स्वामियों के वाहन बी०एस०-I/III तक के 10 वर्ष से अधिक डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पेट्रोल वाहन आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं वें किसी भी मान्यता प्राप्त वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराकर सी०ओ०डी० प्राप्त कर सकते हैं।
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कोई वाहन जिसकी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है, मार्ग पर संचालित पाया जाता है तो उस वाहन को जब्त किया जायेगा तथा वाहन स्वामी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
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मुजफ्फरनगर 25 अगस्त 2026 पंजीयन अधिकारी /सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 666/प्रावि० / 2026-11 प्रावि०/EOL/2026 दिनांक 19.08.2026 एवं कार्यालय उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के पत्र संख्या 343/परिक्षेत्र/परिवर्तन योजना/बैठक/2026 दिनांक 19.08.2026 में उल्लेख किया गया है कि मा० वायु गुणवत्ता प्रबन्धक आयोग की 24 वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 में निर्देश दिये गये हैं कि एन०सी०आर० के जनपदों में बी०एस० ॥॥॥ तक के 10 वर्ष अधिक डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक आयु के पेट्रोल वाहनों के संदर्भ में स्क्रैपिंग की कार्यवाही की जानी है।
उन्होंने कहा कि उक्त के संबंध में जनपद के ऐसे वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जिन वाहन स्वामियों के वाहन बी०एस०-I/III तक के 10 वर्ष से अधिक डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पेट्रोल वाहन आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं वें किसी भी मान्यता प्राप्त वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराकर सी०ओ०डी० प्राप्त कर सकते हैं। वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में 03 पंजीकृत / संचालित वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (RVSF) कार्यरत हैं, ((1) रूद्रा ट्रेडिंग कम्पनी ग्राम बेगराजपुर द्वारा प्रोपराइटर अंकित शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा, नि०- मोती महल शहर, मुजफ्फरनगर। (2) मैसर्स ए०ए० 1. स्क्रैप सेन्टर पता बसरा नं0- 162-163, जटमुझेडा खास, भोपा रोड़ मुजफ्फरनगर (3) मैसर्स एमटीक्यू ट्रेडर्स, पता वहलना मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।) इनके माध्यम से तत्काल अपने वाहनों को सौप करायें और इससे जो याहन स्वामी को सी०ओ०डी० सर्टिफिकेट इत्यादि प्राप्त होगा उससे वाहन स्वामी को नये वाहन खरीदने पर कई लाभमिलेंगे जिससे वाहन स्वामी द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। और यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आप प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित हो सकते हैं।
यदि ऐसा कोई वाहन जिसकी उपरोक्तानुसार आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है मार्ग पर संचालित पाया जाता है तो उस वाहन को जब्त किया जायेगा तथा वाहन स्वामी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी और इससे उत्पन्न किसी भी असुविधा के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। अतः उपरोक्त प्रकार के वाहन स्वाभियों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए एवं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने बी०एस० ॥/॥ तक के 10 वर्ष से अधिक डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पेट्रोल वाहन जो आयु सीमा पूर्ण कर चुके है को उपरोक्त किसी भी वाहन सीटिंग सुविधा केन्द्र (RVSF) पर जाकर स्क्रैप कराने का लाभ उठायें।


