मुजफ्फरनगर। अपहरण बलात्कार में आरोपी धीरज उर्फ कल्लू को बीस साल की सज़ा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
14 साल की बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी धीरज उर्फ कल्लू को बीस साल की सज़ा और 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला भालोटिया की कोर्ट मे हुई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की कुल रकम 25 हजार रुपये पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान व दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवि की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार गत 30 अगस्त 2019 को थाना छपार के ग्राम रामपुर मे 14 साल की बालिका का बाइक पर आरोपी धीरज ने अपहरण कर बलात्कार किया गया। पुलिस ने धारा 363,376 अई पी सी पॉस्को मे मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एम रहमान


