लखनऊ। संपत्ति के लालच में माता-पिता सहित परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में हत्यारे पुत्र अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को एडीजे रोहित सिंह ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अजय सिंह पर 1.55 लाख और रूपा सिंह पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में वादी दोषी अजय सिंह की बहन गुड्डी सिंह उर्फ दुर्गावती ने 1 मई 2020 को बंथरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसे जानकारी मिली है कि 30 अप्रैल 2020 को उनके भाई अजय सिंह, उसकी पत्नी रूपा सिंह तथा उसके नाबालिग बेटे ने आपस में षड्यंत्र के तहत पिता अमर सिंह, माता राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजा सौरभ, व भतीजी सारिका की गंडासे से गर्दन काटकर एवं गोली मारकर हत्या कर दी है। अजय सिंह अपने पिता से रुपयों की मांग करता था। अजय को आशंका थी कि पिता अपनी जमीन बेचकर पैसा छोटे भाई अरुण और उसकी पत्नी राम सखी को दे देंगे। इसी आशंका के चलते उसने अपनी पत्नी एवं नाबालिग बेटे के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। पहले पिता सहित पांच लोगों की बाग में तथा बूढ़ी मां की घर में गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी।

