मुंबई। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया की मानहानि के मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके लिए वह कोई सुबूत नहीं दे पाए थे।
Author: Taja Report
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