मुजफ्फरनगर। अमरूद के बाग में बालिका के साथ बलात्कार के आरोप में आरोपी अमीर आलम को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुमार्ना किया गया है।
गत 4 नवंबर 2023 को थाना तितावी के ग्राम लडवा में अमरूद के बाग में बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी अमीर आलम को 20 साल को सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी व दीपक गोतम ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़िता के पिता ने अमरूद का बाग ले रखा था आरोपी ने वहां पीड़िता को दबोचा और बलात्कार किया. घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने अमीर आलम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया।
Author: Taja Report
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