मुजफ्फरनगर । प्रेमिका से विवाह से इंकार करने पर अय्याज की हत्या के मामले में आरोपी चांद मियां को उम्रकैद, दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
गत 20 मार्च 2019 को शामली के कस्बा जलालाबाद मे दुकानदार अय्याज की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी चांद मिया को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ऐ डी जे कैराना (शामली) रेश्मा चौधरी की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शामली संजय चौहान व एडीजीसी अशोक पुंडीर ने पैरवी की
अभियोजन के अनुसार आरोपी की प्रेमिका से विवाह करने की रंजिश मे अय्याज की हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपनी प्रेमिका से विवाह करने से मना किया था।
Author: Taja Report
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