मुजफ्फरनगर। गत 2011 मे थाना चरथावल के पावटी ग्राम के पूर्व प्रधान शराफत अली हत्याकांड मे सुनवाई कर रहे ऐ डी जे एक गोपाल उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही के दौरान राहिल के विरुद्ध गवाही होने पर उसे कोर्ट में आरोपी के रूप मे तलब कर लिया है। विवेचना में चरथावल पुलिस ने राहिल की नामजद को ग़लत बताकर उसका नाम निकाल दिया था सबूत के चलते वादी शादाब ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्राथना की की राहिल के विरुद्ध गवाह ने ब्यान किए है। इसलिए उसे तलब किया जाए कोर्ट ने वादी की अर्जी मंजूर कर राहिल को कोर्ट में तलब किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐ डी जी सी आशीष त्यागी वादी की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी व फिरोज राना ने पैरवी की।
Author: Taja Report
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