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पारस जैन सहित तीन सबूत के अभाव में बरी, राजू बाल्मीकि दोषी करार

मुजफ्फरनगर । खतौली के राजा बाल्मीकि हत्या कांड में भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन पारस जैन सहित तीन सबूत के अभाव में बरी हो गये। आरोपी राजू बाल्मीकि को दोषी करार दिया। सजा कल सुनाई जाएगी।

गत 5 अप्रैल 2017 को खतोंली मे राजा बाल्मीकि की गोली मारकर हत्या के मामले मे आरोपी राजू बाल्मीकि को दोषी करार दिया। सजा कल सुनाई जाएगी। जबकि आरोपी खतोंली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन, गौरा व आदिल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति, जनजाति के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की अदालत में हुई! आरोपी पारस जैन जो मेरठ अस्पताल में भर्ती हैं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश सुनाया उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता परविंदर कुमार ने पैरवी की।

Taja Report
Author: Taja Report

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