मुजफ्फरनगर । सरकार बनाम पारस जैन क्रीमनल अपील नंबर 5580/ 24 पर माननीय उच्च न्यायलय के जस्टिस सिद्धांर्थ ने 14/8/24 को उपरोक्त केस मे पारस जैन की जमानत याचिका पर फ़ाइनल बहस करने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उपरोक्त केस मे आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को माननीय न्यायाधीश ने उपरोक्त केस में ज़िला जज को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करें। अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2024 नियत की गईं है। जमानत याचिका पर अस्थाई रूप से रोक लग गईं है।खतौली के कारोबारी एवं भाजपा कार्यकर्ता राजा वाल्मीकि की होली चौक स्थित दुकान पर पांच अप्रैल 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राणा प्रताप ने मोहल्ला देवीदास निवासी राजू वाल्मीकि, गोरा उर्फ गौरव, पूर्व चेयरमैन पारस जैन और दो अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। पीड़ित पक्ष के प्रार्थना पत्र पर एससी/एसटी कोर्ट में पूर्व चेयरमैन को तलब किया गया था, जहां पारस जैन सरेंडर कर जेल चला गया था।


