मुजफ्फरनगर । हत्या के आरोप में जिला कारागार में 5 वर्ष से बंद निर्धन अभियुक्त को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने दोष मुक्त करा दिया।
जिला कारागार मुजफ्फरनगर में 5 वर्ष से हत्या के आरोप में बंद अभियुक्त रणवीर सिंह पुत्र कालूराम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-7 श्री शक्ति सिंह द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशानुसार दोष मुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता डिप्टी चीफ लीगल एड् डिफेंस काउंसिल मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि अभियुक्त ने निर्धनता के कारण निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का प्रार्थना पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर अनिल कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया तदनुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा डिप्टी चीफ लीगल एड् डिफेंस काउंसिल मनोज कुमार त्यागी को मामले की पैरवी के लिए अभियुक्त का अधिवक्ता नियुक्त किया गया।
अभियुक्त रणवीर पर पुरकाजी के पास बढी वाला स्थित फार्म पर कार्यरत सहकर्मी योगेश की हत्या कर शव को जलाने का आरोप था। मामला सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-7 श्री शक्ति सिंह के सुपुर्द किया गया जिसमें अभियोजन द्वारा मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य सहित सात साक्षी परीक्षित कराए गए परंतु अभियुक्त के अधिवक्ता डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल मनोज कुमार त्यागी द्वारा अभियोजन साक्षियों से की गई जिरह में उनके बयानों में अत्यधिक विरोधाभास उत्पन्न होने तथा प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास आ जाने तथा की गई तर्कसंगत बहस से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रणवीर को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोष मुक्त घोषित कर दिया गया इस प्रकार लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा एक निर्धन व्यक्ति को न्याय दिलाया गया। एम रहमान


