मुजफ्फरनगर । नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
दिनांक 14.11.2016 को वादिया द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. दर्शन पुत्र चन्द्रपाल निवासी महेसरी थाना लक्सर, हरिद्वार 2. वंशी पुत्र सुन्दर निवासी खेडकी थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है । वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 612/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 20.11.2016 को थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण दर्शन उपरोक्त व वंशी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 12.12.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजू कुमार साव तथा थानाध्यक्ष पुरकाजी श्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में थाना पुरकाजी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री प्रदीप बालियान व पैरोकार प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.09.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 द्वारा आरोपी 1.दर्शन पुत्र चन्द्रपाल व वंशी पुत्र सुन्दर उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपये (प्रत्येक को) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।


