मुुजफ्फरनगर। पानीपत-खटीमा हाईवे में ली जाने वाली जमीन के एवज में दो लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की निर्धारित धनराशि न देने पर हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी कर एडीएम को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन धीमान ने बताया कि तहसील जानसठ क्षेत्र के गांव मुझेड़ा निवासी इमरानी और इरफानी की 350 वर्ग गज भूमि पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 709 एडी में ली गई थी। दोनों की जमीन पर दुकानें थीं, जिसका दोनों को मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन नियमानुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। इससे परेशान होकर दोनों पीडि़तों ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Author: Taja Report
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