मुजफ्फरनगर । जिला आबकारी अधिकारी श्री राकेश बहादुर सिंह ने बताया है कि क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन व अन्य समारोह के अवसर पर मदिरा पान किये जाने की आम धारणा है। क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन व अन्य समारोह के अवसर पर पर अक्सर विवाह मण्डप / बैंकटहाल / रेस्टोरेन्ट होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते है और मदिरापान भी करते है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन व अन्य समारोह आदि के आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 यथासंशोधित के बिन्दु संख्या-(3) (चार) में समारोह हेतु अकेजनल बार लाइसेंस (एफ० एल०-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। आकेजनल बार अनुज्ञापन www.upexcise. up.gov.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि “जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नही होगा और जो भी पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्दीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।”
अस्थाई अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर, बन्धित शराब गोदाम निकट पुलिस लाईन, मुजफ्फरनगर से प्राप्त की जा सकती है।


