मुजफ्फरनगर । लखनऊ से आए अपर आयुक्त चकबंदी अनुराग पटेल ने जिले में चकबंदी के कार्यों की प्रगति को खराब मानते हुए लापरवाही पर दो चकबंदी लेखपालों और दो चकबंदीकर्ता को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और एक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश जी०एस० नवीन कुमार के निर्देशानुसार जनपद मुजफ्फरनगर में चकबन्दी कार्यों को अत्यन्त खराब प्रगति के कारण अनुराग पटेल (आईएएस) विशेष सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन/अपर आयुक्त चकबन्दी व रेहान अहमद सिद्दीकी चकबन्दी अधिकारी मुख्यालय द्वारा आज दिनांक शुक्रवार को विकास भवन सभागार मुजफ्फरनगर में चकबन्दी कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें जनपद के सभी चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी कर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उपस्थित रहे।
समीक्षा में पाया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर में चकबन्दी कार्य की प्रगति अत्यन्त खराब है। धारा 23, 27 व 52 के अन्तर्गत कमशः 18 ग्राम, 04 ग्राम व 04 ग्राम के सापेक्ष धारा 23, 27 व 52 तीनों धाराओं में मात्र 01 ग्राम की प्रगति हुई है। जो बहुत ही खराब है। ग्राम अटाली 40 वर्ष से चकबन्दी प्रक्रिया में लम्बित है, जिसमें धारा 20 का प्रकाशन दिनांक 04.10.2010 को हुआ है। चक आबंटन के विरूद्ध प्राप्त कुल 227 चक आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा 06 वर्ष बाद भी नही किया गया है। जिसके लिये दोषी तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी अनुज सक्सैना को आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी। 34 वर्ष पुराने ग्राम टोडा में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त कराने तथा याचिका के शीघ्र निस्तारण हेतु श्री सक्सैना तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में कोई सार्थक प्रयास नही किया गया जिससे ग्राम की प्रगति बाधित हुई है।
ग्राम आलमपुर में स्वत्व/विभाजन सम्बन्धी 85 निगरानी तथा ग्राम मुथरा में 36 निगरानी व ग्राम पीपलशाह में 04 निगरानी का निस्तारण करने हेतु उप संचालक चकबन्दी मुजफ्फरनगर को निर्देश दिये गये।
ग्राम ढिढावली 10 वर्ष पुराने ग्राम है, जिसमें धारा 10 का दिनांक 29.04.2017 में प्रकाशन हो जाने के बाद भी आकार पत्र 23 तैयार नही किया गया जिससे चक निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। जिसके लिये श्री शिवराज सिंह चकबन्दी कर्ता को निलम्बित कर अनुशानात्मक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को रिपोर्ट करने तथा श्री अनिरूद्ध शर्मा चकबन्दी लेखपाल को निलम्बित कर अनुशानात्मक कार्यवाही करने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये गये।
ग्राम दूधली में ग्राम 30.04.17 को धारा 10 के प्रकाशन के बाद आकार पत्र 23 तैयार न करने के लिये दोषी सहेन्द्र कुमार चकबन्दी कर्ता को निलम्बित कर अनुशानात्मक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को रिपोर्ट करने तथा अर्जुन सिंह चकबन्दी लेखपाल को निलम्बित कर अनुशानात्मक कार्यवाही करने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये गये।
ग्राम सम्भलहेडा में चक निर्माण कार्य 14.05.18 को होने के बाद 85 चक आपत्तियों का निस्तारण न करने से ग्राम की प्रगति बाधित हुयी है, जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी गिरिशचन्द के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी। 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादो के शीघ्र निस्तारण के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व चकबन्दी अधिकारी मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया। ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण 15 दिवस के भीतर हटाने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया गया।


