मुजफ्फरनगर । तितावी थाना क्षेत्र के गांव से पांच साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई।
तितावी थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी तीन मई 2019 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। आठ मई 2019 को आरोपी बागपत के बसा टीकरी निवासी अमित उर्फ सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने किशोरी को तीन माह बाद बरामद किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त उसे महाराष्ट्र में किसी स्थान पर ले गया और एक कमरे में रखकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी किशोरी का इलाज करने के लिए आता था।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

