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दुकानों के नामकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक र

नई दिल्ली।  कांवड़ यात्रा के दौरान ” नेमप्लेट ” लगाने वाले मामले में सुप्रीमकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। किसी भी दुकानदार को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की 2 सदस्सीय पीठ ने कावड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट लगाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने यूपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। सुप्रीमकोर्ट ने ये भी कहा की अगर कोई दुकानदार अपनी मर्जी से अपना नाम पहचान लिखना चाहता है तो इसमें हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है , लेकिन किसी को नेमप्लेट लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

Taja Report
Author: Taja Report

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