मुजफ्फरनगर । जीएसटी रुकावट के मामले में आरोपी राना परिवार की दो महिलाओं की अंतरिम ज़मानत मंजूर कर ली गई है।
गत 5 दिसंबर को जीएसटी रुकावट के मामले में धारा जानलेवा हमले की धारा बढ़ ने के बाद आरोपी दो महिलाओं ने आज सीजेएम कोर्ट मे सरेंडर किया जहां दोनों की अंतरिम ज़मानत अर्जी रद्द होने के बाद सेशन अदालत में अर्जी दाखिल की गई
विशेष अदालत एमपी, एम एल ऐ कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने दो महिला सादिया और सारिया पुत्री पूर्व सांसद कादिर राना की अंतरिम ज़मानत स्वीकर कर रेगुलर ज़मानत पर सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर नियत की हे बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर पाल सैनि व नकली सिंह त्यागी ने पैरवी की।
इस बीच आज पूर्व विधायक शाहनवाज राना को विशेष अदालत विद्युत के पीठासीन अधिकारी ऐ डी जे 4 कनिष्क कुमार की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विद्युत अधिनियम के मामले में शाहनवाज की रेगुलर ज़मानत मंजूर कर ली है। मामले मे वरिष्ठ अधिवक्ता अफताब कैसर ने पैरवी की।


