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जिले में अवैध और अमानक बेसमेन्ट के खिलाफ होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर । जिले में अवैध और मानकों के विपरीत बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीना ने कहा कि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- 1883/आठ-9–2024, दिनांक 29.07.2024 के क्रम में दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेन्ट कार्यालय में जलभराव से घटित जनहानि सम्बन्धी दुर्घटना के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानी एवं सुरक्षा सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रान्तर्गत समस्त अवर अभियंता अपने सुरवाईजर के साथ विकास क्षेत्र / जोन में स्थित निर्माणों के बेसमेन्ट में खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सघन जाँच करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जाँच व निगरानी के साथ यथावश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये बेसमेन्ट में प्रयोजन स्वीकृत मानदण्डों तथा मानचित्र के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। यदि स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त किया जा रहा है तो सुनिश्चित किया जाये कि स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाये एवं बेसमेन्ट के स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित उपयोग यथा- पार्किंग, स्टोरेज के उपयोग हेतु ही किया जाये। जिन स्थलों पर बेसमेन्ट का निर्माण प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा स्वीकृति के विपरीत किया जा रहा हो, ऐसे निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ऐसे स्थल / निर्माणों पर जहाँ बेसमेन्ट हेतु मानचित्र स्वीकृत है, वहाँ सुनिश्चित किया जाये कि मानसून में खुदाई न की जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुदाई किया जाना आवश्यक हो, तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाये, जिससे वहाँ निवासित व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों अथवा अन्य को किसी प्रकार की जान-माल का खतरा उत्पन्न न हो। मानसून उपरान्त भी यदि खुदाई की जाती है, तो ऐसे स्थलों पर सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाये, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके, यदि किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियंता एवं प्रभारी अधिकारी का होगा। वर्तमान में जिन निर्माणों / स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है उनकी सघन जॉच की जाये कि स्थल पर बेसमेन्ट का निर्माण स्वीकृति के विपरीत न किया जाये। जिन निर्माणों/स्थलों पर बेसमेन्ट का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है उनका आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं?

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी प्रवर्तन क्षेत्र / जोन में कोई बेसमेन्ट पूर्व में निर्मित अथवा वर्तमान में निर्माणाधीन नहीं है तो इस सम्बन्ध में क्षेत्र / जोन के अवर अभियंता / प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये। विकास क्षेत्र मुजफ्फरनगर शहर के जोनल प्रभारी अधिकारी, श्री भरत पाल, सहायक अभियंता एवं शामली कैराना, काँधला, बुढाना, खतौली शुकतीर्थ विकास क्षेत्र हेतु श्री विनीत अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, जोनल प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अवर अभियंता / प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र / जोन में निर्मित / निर्माणाधीन बेसमेन्ट की स्थलीय जाँच करते हुए अवैधानिक / अवैध रूप से संचालित बेसमेन्ट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जॉच आख्या समयबद्ध रूप से दिनांक 01.08.2024 तक सचिव, मु०वि०प्रा० के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक / बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर, शामली / उप-जिलाधिकारी, मु०नगर, खतौली, बुढाना एवं उप जिलाधिकारी, शामली, कैराना / अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मु०नगर, खतौली / नगर पंचायत, बुढाना / जिला समाज कल्याण अधिकारी, मु०नगर, शामली आदि अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं मीडिया के सम्पर्क में रहकर बेसमेन्ट की जानकारी प्राप्त की जाये।

Taja Report
Author: Taja Report

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