मुजफ्फरनगर। गत 25 मई 2012 को थाना चरथावल के ग्राम कन्हेरी पुरानी रंजिश को लेकर चश्मदीद गवाह सतीश की गोली मार कर हत्या के मामले मे आरोपी संजीव को उम्रकैद व 12 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जनजाति के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र कुमार व नरेंद्र शर्मा ने पैरवी की कोर्ट ने सबूत के अभाव मे आरोपी इश्वर,अमित ,चरण सिंह,व हरपाल को बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मरने वाला सतीश एक हत्याकांड में आरोपी संजीव के खिलाफ चश्मदीद गवाह था इसी रंजिश को लेकर सतीश की हत्या कर दी थी।
Author: Taja Report
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