नयी दिल्ली। जीएसटी दरों में बदलाव से आम जरूरत की कुछ चीजें सस्ती तो कुछ महंगी होंगी।
ये होगा सस्ता
पनीर-दूध पर जीरो जीएसटी होगा। सीमेंट पर भी जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इससे घर बनाना अब सस्ता होगा। कैंसर समेत 33 तरह की लाइफ सेविंग दवाइयां भी सस्ती हो गई हैं। कई दवाइयों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है।इंडीविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। यानी अब इंश्योरेंस खरीदना सस्ता हो सकता है। सीमेंट पर भी जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इससे घर बनाना अब सस्ता होगा। फ्रिज, टीवी और एयर कंडीशनर पर भी जीएसटी कम हो गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350CC) भी सस्ती हो गई हैं। इन पर अब 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार टीवी भी सस्ते हो गए हैं। इस पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
जीएसटी परिषद ने हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस जैसी व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है।
एक नजर में
जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान।
जिन वस्तुओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर GST शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर GST शून्य होगा।
ये होगा महंगा
जीएसटी परिषद ने कोल्ड ड्रिंक्स पर कर 28% से बढ़ाकर 40% किया है। लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड भी महंगा होगा। पान मसाला, गुटखा, शराब आदि जैसी चीजों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया। जीएसटी परिषद ने अतिरिक्त चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर युक्त सभी वस्तुओं (जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल है) पर कर की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी हो। हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं। जीएसटी के सभी सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

