नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
Author: Taja Report
Views: 28

