नई दिल्ली। ईडी के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीमकोर्ट ने कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। शराब नीति मामले में कोई भाषण या प्रेसवार्ता करने के लिए कोर्ट ने बेन लगाया है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी आने जाने की इजाजत दी है।
सुप्रीमकोर्ट ने शर्तो के साथ जमानत देते हुए सीएम केजरीवाल अपने दफ्तर और सचिवालय में नहीं जायँगे। केजरीवाल बिना LG के आदेश के किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। केजरीवाल केस से संबंधित किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। केजरीवाल अपने केस के संबंध में कोई बयान नहीं देंगे। आज शाम 6-7 बजे तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जायँगे।
इस बीच ईडी ने शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल और के कविता के खिलाफ 224 पन्नो की सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले का ” किंगपिन ” बताया है।

